राजस्थान आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं व शिकायत Rajasthan Anganwadi Center Helpline Number and Services: आँगनवाड़ी केंद्र देश मे ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण जैसी समस्या से निपटने के लिए इस योजना का शुभारम्भ केंद्र सरकार ने 1985 में किया था इनके बाद वर्ष 2010 से राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग देने लगी ।
आँगनवाड़ी केंद्र देश के गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। आँगनवाड़ी केंद्र भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भनिरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही पूर्व-विद्यालय की गतिविधियों शामिल हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत विभिन्न स्वस्थ्य , पोषाहार , टीकाकरण व आर्थिक सहायता योजना आदि संचालित है लेकिन जानकारी के अभाव में प्रदेश के लोग इन सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। या कई बार कार्यकर्ताओं व अधिकारियों की बेईमानी के कारण योजनाएँ आंगनबाड़ी केंद्र तक नही पहुँच पाती।
इस लेख के अंदर आपको राजस्थान आंगनबाड़ी केंद्र के तहत मिलने वाली सभी सेवाओं से अवगत कराएंगे। तथा कोई भी आंगनवाडी कार्यकर्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा पौष्टिक पोषाहार नियमित वितरण नहीं करने , कम वितरण करने, वितरण करने से मना करने या कोई आंगनवाडी केंद्र से संबंधित अन्य जायज सेवा प्रदान नही करने पर आप टॉल फ्री शिकायत हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। जिससे कि आंगनवाडी कार्यकर्ता, अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। और इन बेईमानों से आपके हक की सरकारी सेवा आपको मिल सके।
1. पूरक पोषाहार SUPPLEMENTRY NUTRITIONS
लाभार्थी | गेहूँ | चावल | चना दाल |
● 6 माह -6 वर्ष के बच्चे | 1.25 | 1.25 | 2 |
● किशोरी बालिकाएं व गर्भवती – धात्री महिलाएं | 1.5 | 1.5 | 3 |
● 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चे। | 2 | 1.5 | 3 |
2. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा EARLY CHILDHOOD EDUCATION
- लाभार्थी- 3-6 वर्ष के बच्चे
- आंगनबाडी में प्रवेश शाला पूर्व शिक्षा
- प्रतिमाह अमावस्या को अभिभावकों के साथ बैठक
3. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा | NUTRITION & HEALTH EDUCATION
- लाभार्थी– 15-45 वर्ष की महिलाएं
- पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना
4. टीकाकरण IMMUNISATION
- लाभार्थी- 0-6 वर्ष के बच्चे
- बी.सी.जी. , ओ.पी.वी. , डी.पी.टी. , टिटनेस व गर्भवती महिलाएं आयरन की गोली
5. स्वास्थ्य जांच HEALTH CHECK UP
- लाभार्थी– 0-6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती – धात्री महिलाएं
- प्रत्येक माह के मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर
6. रेफरल सेवाएँ REFERRAL SERVICES
- लाभार्थी- 0-6 वर्ष के बीमार व अति कुपोषित बच्चे एवं खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाऐं
- पहचान कर पी.एच.सी एवं सी.एच.सी. को रेफर करना ।
7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) अंतर्गत देय अनुदान राशि:
- गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण पर ( एलएमपी की तारीख के 150 दिनों के अंदर )- 1000₹
- गर्भावस्था के छ : महीने के भीतर प्रसव पूर्व जॉच पर-2000₹
- बच्चे के जन्म पंजीकरण व टीकाकरण पर-2000₹
8. सामुदाय आधारित कार्यक्रम COMMUNITY BASED PROGRAMME
- गर्भावस्था परामर्श दिवस- गर्भवती महिला का पंजीकरण एवं गोद भराई में नारियल , सिंदूर , चूड़ी , कंगन इत्यादि सामग्री प्रदान करना
- अन्नप्राशन दिवस- 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों की माता को चम्मच व कटोरी प्रदान करना
- सुपोषण दिवस- गर्भवती धात्री एवं दो वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी के साथ पोषक फल प्रदान करना ।
नोट:- आंगनवाड़ी सेवाओं में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय – समय पर परिवर्तन किया जा सकता है इनके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in को जरूर विजिट करें।
राजस्थान आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार वितरण में अनियमितता, कम पोषाहार वितरण, पोषाहार देने से मना या कोई भी आंगनवाड़ी से सम्बंधित योजना का लाभ देने से इंतजार करें तो आप राजस्थान शिकायत हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते है। शिकायत दर्ज हो जाने के बाद आपके पास SMS या कॉल के जरिये आपको शिकायत रजिस्ट्रेशन न. मिल जाएंगे। आपकी समस्या का समाधान करने पर आपको सूचित किया जाएगा।
- शिकायत होने पर : 181 टोल फ्री पर कॉल करें
- आप अपनी शिकायत sampark.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।
- इसके अलावा आप अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।