PM Fasal Bima Yojana: राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ-2024 के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ-2024 के लिए बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, कपास, मूंग एवं मूंगफली फसलों का बीमा के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को जालोर जिले के लिए अधिकृत किया है।
इसी प्रकार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत अरण्डी, अनार, टमाटर एवं हरी मिर्च फसलें अधिसूचित हैं, इसके लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. को अधिकृत किया है।
उन्होंने कहा कि वे अपनी बोई फसल का बीमा नजदीको जनसुविधा केन्द्र या बैंक शाखा या सहकारी समिति के माध्यम से कराएं, ताकि संभावित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा से हो सके। किसान 31 जुलाई तक खरीफ-2024 फसलों का बीमा करवा सकेंगे।
योजना से बाहर होने का भी रास्ता:
जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है वे किसान बैंक या समिति में लिखित सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्था को देने की अन्तिम तिथि 29 जुलाई 2024 है, ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जा सके।
फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी-गैर ऋणी, बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई 2024 तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली स्वीकृत करवाया है।
उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा और जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे किसान नजदीकी जनसुविधा केन्द्र या किसी भी बैंक या समिति में फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
2 प्रतिशत प्रीमियम राशि:
खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।